मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: गरीब परिवारों की बेटियों के लिए वरदान, जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र कुमार__________
संत कबीर नगर 24 मई 2025 जिला समाज कल्याण अधिकारी महेन्द्र कुमार ने अवगत कराया है कि प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किया गया है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाला आवेदक निम्नवत पात्रता की शर्तें धारित करता हो। निर्धारित पात्रता के अनुसार आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रु०-03.00 लाख तक हो, विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी एवं कन्या का जनपद संतकबीर नगर का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत रु0-60000/- कन्या के बैंक खाते में, रु0-25000/- का नवीन गृहस्थी हेतु सामान (विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री) एवं रु0-15000/- भोजन, टैण्ट आदि व्यवस्था हेतु प्रति जोडा व्यय किया जायेगा। इच्छुक एवं पात्र आवेदक आवेदन करने के लिए आवश्यक प्रपत्रों के साथ वेबसाइट http://cmsvy.upsdc.gov.in पर अपना आवेदन करे,